गांजा तस्कर की जमानत अर्जी खारिज

अल्मोड़ा। गांजा तस्करी के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश प्रदीप पंत की अदालत ने अभियुक्त विमल चौहान पुत्र विनय कुमार निवासी डकिया गुलाबो काशीपुर जिला उधम सिंह नगर की जमानत प्रार्थना पत्र खारिज की। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, पूरन सिंह कैड़ा द्वारा माननीय न्यायालय को यह बताया कि दिनांक 19 जुलाई 2020 को पुलिस कर्मी चौकी भिकियासैण क्षेत्र में गश्त में मामूर थे तो समय 12 बजकर 50 मिनट पर जैनल की तरफ से एक वाहन संख्या-यूके-18-G5368 आर्टिगा आते हुई दिखाई दी जिसे पुलिस कर्मियों द्वारा हाथ का इशारा देकर चौकी तिराहे पर रोका गया और उक्त वाहन की चैकिंग की गयी तो उक्त वाहन में रखे 3 कट्टों को खोलकर देखा गया तो उनमें से घासनुमा पदार्थ बरामद हुआ जिसे सुघने पर गांजे की गंध आ रही थी। जिसका वजन करने पर पहले कट्टे से कमशः 12 किलो 450 ग्राम व दूसरे कट्टे से 17 किलों 475 ग्राम व तीसरे कट्टे से 13 किलो 265 ग्राम, कुल तीनों कट्टों का वजन 43 किलो 190 ग्राम अवैध गांजा पाया गया। मौके पर फर्द बनाई गई वाहन को कब्जे में लेकर माल को सील किया गया और अभियुक्तों को गिरफतार कर जेल भेजा गया। अभियुक्त विमल चौहान ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से माननीय न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की। जिस पर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा ने अभियुक्त विमल चौहान के जमानत न होने का घोर विरोध करते हुए माननीय न्यायालय को यह बताया कि अभियुक्त से अवैध गांजा 43 किलो 190 ग्राम वाहन संख्या-यूके-18-G5368 अर्टिगा से संयुक्त रूप से बरामद हुआ है यदि अभियुक्त विमल चौहान को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह दोबारा ऐसी घटना की पुनरावृत्ति कर सकता है। जिस कारण अभियुक्त की जमानत का कोई औचित्य नहीं है। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य का परिशीलन कर माननीय न्यायालय ने अभियुक्त की जमानत प्रार्थना पत्र दिनांक 18-09-2020 को खारिज की गई।


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