फर्जी पॉवर ऑफ अटॉर्नी से कर दी पुलिस इंस्पेक्टर की रजिस्ट्री, मुकदमा दर्ज

देहरादून। जालसाज दंपति ने हाल में चंपावत कोतवाली में तैनात इंस्पेक्टर को फर्जी पॉवर ऑफ अटॉर्नी बनाकर जमीन की रजिस्ट्री कर दी। इंस्पेक्टर ने भी जिस वक्त जमीन खरीदी, तब मौके पर जाकर ठीक से जमीन नहीं देखी। जमीन पर कब्जा नहीं मिला तो हाल में उन्होंने एसएसपी देहरादून कार्यालय में तहरीर दी। जिस पर आरोपी दंपति और उनके बेटे के खिलाफ शहर कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज किया है।
जमीन की रजिस्ट्री कराने में हुई धोखाधड़ी को लेकर शांति कुमार निवासी बरा, किच्छा, जिला ऊधमसिंहनगर हाल कोतवाली इंचार्ज चंपावत ने एसएसपी कार्यालय में तहरीर दी। कहा कि उन्होंने अपनी पत्नी के नाम 28 सितंबर 2010 को राजपाल सिंह, उनकी पत्नी पदमा और बेटे अंकित निवासी मोहितनगर, जीएमएस रोड के जरिए दून सब रजिस्ट्रार कार्यालय में एक जमीन की रजिस्ट्री कराई। रजिस्ट्री के वक्त आरोपियों ने एक पॉवर ऑफ अटॉर्नी दिखाई। जिसमें कहा कि उन्होंने जमीन मालिक सलिम से जमीन बेचने का अधिकार लिया हुआ। शांति कुमार को जमीन की रजिस्ट्री के बाद कब्जा नहीं मिला तो अपने स्तर पर जांच कराई। रजिस्ट्रार कार्यालय से पॉवर ऑफ अटॉर्नी की कॉपी निकलवाई। इसमें पता लगा कि जमीन की मूल पॉवर ऑफ अटॉर्नी पर सलीम के बजाए किसी अन्य का फोटो था। तब पता लगा कि राजपाल सिंह ने फर्जीवाड़ा किया है। शहर कोतवाल देहरादून कैलाश चंद्र भट्ट ने बताया कि मामले में दंपति और उनके बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। जमीन खरीदने के लिए उस वक्त उन्होंने 2.59 लाख रुपये दिए थे।