
हरिद्वार(आरएनएस)। आठ वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में अपर जिला जज एफटीएस कोर्ट न्यायाधीश रमेश सिंह ने आरोपी युवक को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोषी युवक को 20 वर्ष कठोर कारावास और दो लाख 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा भी सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 22 अप्रैल 2023 को मंगलौर क्षेत्र में एक आठ वर्षीय बच्ची अपने भाई और मामू के साथ मेला देखने घर से गई थी। काफी देर तक घर नहीं लौटने पर शिकायतकर्ता पिता ने बच्ची के मामू को फोन कर बच्ची के बारे में पूछा। जिस पर मामू ने कहा कि मैंने आपके दोनों बच्चों को घर भिजवा दिया था। उसी रात करीब 11 बजे पीड़ित बच्ची जंगल में बदहवाश हालत में परिजनों को मिली थी। पीड़ित बच्ची ने अपने परिजनों को बताया कि आरोपी अयाज उसे मेले से उठाकर जंगल में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। साथ ही, किसी को बताने पर आरोपी जान से मारने की धमकी दी थी। पीड़ित बच्ची के शिकायतकर्ता परिजनों ने आरोपी अय्याज पुत्र जव्वाद, निवासी मोहल्ला कटहड़ा मंगलौर के विरुद्ध संबधित धाराओं में केस दर्ज कराया था। पीड़ित बच्ची ने अपने परिजनों और पुलिस को सारी आपबीती बताई थी। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। सरकारी पक्ष ने साक्ष्य में 10 गवाह पेश किए।

