दुष्कर्म आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
हरिद्वार। नाबालिग लड़की से बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी युवक की जमानत अर्जी अपर जिला जज/एफटीएससी कोर्ट न्यायाधीश कुमारी कुसुम शानी ने खारिज कर दी है। शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि वर्ष 2022 में कनखल क्षेत्र से एक नाबालिग लड़की अपने घर से लापता हो गई थी। परिजनों के खोजबीन करने के बाद के पीड़िता को आरोपी युवक के साथ जाने की जानकारी मिली थी। इसके बाद पीड़ित लड़की के परिजनों ने आरोपी सोमान्श पुत्र पुत्र सुदेश निवासी ग्राम सलेमपुर महदूद थाना रानीपुर के खिलाफ बहला फुसलाकर ले जाने, कई बार दुष्कर्म, धोखाधड़ी, गाली गलौज करने व पॉक्सो एक्ट का केस दर्ज कराया था। पुलिस ने मामले में कार्रवाई कर आरोपी सोमांश को गिरफ्तार जेल भेज दिया था। आरोप लगाया था कि पुलिस ने आरोपी युवक के कब्जे से पीड़िता को बरामद कर उसके परिजनों के सुपुर्द किया था। पीड़िता ने अपने परिजनों व पुलिस को सारी आपबीती बताते हुए आरोपी पर बहला फुसलाकर ले जाकर कई बार दुष्कर्म करने व गाली गलौज का आरोप लगाया था। फिलहाल, कोर्ट में केस विचाराधीन चल रहा है।