डोईवाला, हरबर्टपुर, विकासनगर और मसूरी नगर पालिका क्षेत्र में कोविड कर्फ्यू लगा
देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी समेत अन्य शहरों में कोरोना की दूसरी लहर में बढ़ते संक्रमितों को देखते हुए प्रशासन ने सख्ती करनी शुरू कर दी है। देहरादून, रुडक़ी, हरिद्वार,कोटद्वार आदि शहरों में कोविड कर्फ्यू लगाने के बाद अब प्रशासन ने अब देहरादून जिले में डोईवाला, हरबर्टपुर, विकासनगर और मसूरी नगर पालिका क्षेत्र में कोविड कर्फ्यू लगा दिया गया है। इन इलाकों में कर्फ्यू का आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। देहरादून जिले में देहरादून नगर क्षेत्र और ऋषिकेश नगर पालिका क्षेत्र में बीते सोमवार शाम सात बजे आने वाले सोमवार सुबह पांच बजे तक कोविड कर्फ्यू लगाया गया है। इन क्षेत्रों के साथ ही जिले के अन्य नगर निकायों में अब तेजी से कोरोना मरीज मिल रहे हैं। इसे देखते हुए जिलाधिकारी डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव ने नगर पालिका डोईवाला, हबर्टपुर, विकासनगर और मसूरी क्षेत्र में भी कोविड कफर्यू लगा दिया है। डीएम ने बताया कि इन नगर निकायों में देहरादून और ऋषिकेश नगर क्षेत्र की तरह सोमवार सुबह तीन मई तक पांच बजे कोविड कर्फ्यू लागू रहेगा। उन्होंने बताया कि गुरुवार सुबह से इन क्षेत्रों में आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा। कहा कि इसका उल्लंघन करने पर महामारी अधिनिमय के तहत कार्रवाई होगी। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जिलाधिकारी देहरादून डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव ने कोरोना कर्फ्यू को लेकर नया आदेश जारी किया है। जिलाधिकारी ने अपने आदेश में अब ऋषिकेश देहरादून के साथ नगर पालिका क्षेत्र हरबर्टपुर व विकासनगर में गुरुवार से तीन मई तक कर्फ्यू लागू करने के आदेश दिए हैं । हरबर्टपुर व विकासनगर में अब सिर्फ आवश्यक वस्तुओं फल, सब्जी, बेकरी,डेरी, मीट-मछली, राशन, सरकारी सस्ता गल्ला, पशुचारा व अंडे की दुकाने दो बजे दोपहर तक खुली रहेंगी। अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। मेडिकल स्टोर आदि आवश्यक सेवाओं को छूट दी गयी है। शाम सात बजे से लेकर सुबह पांच बजे तक कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। पछुवादून क्षेत्र में लगातार कोरोना संक्रमण के बढते मामलों के मद्देनजर जिलाधिकारी ने कर्फ्यू को लेकर नयें आदेश जारी किये हैं। जिसमें 29 अप्रैल गुरुवार से तीन मई तक विकासनगर व हरबर्टपुर पालिका क्षेत्र में भी कर्फ्यू लगाया गया है। इन दोनों बाजारों में फल, सब्जी, बेकरी,डेरी, मीट-मछली, राशन, सरकारी सस्ता गल्ला, पशुचारा व अंडे की दुकाने दिन दो बजे दोपहर तक ही खुला रह पायेंगी। इन दोनों पालिका क्षेत्रों में मेडिकल स्टोर आदि इमरजेंसी सेवाओं के अलावा अन्य कोई भी दुकान नहीं खोली जायेगी। दोनों पालिका क्षेत्रों में शाम सात बजे सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू रहेगा। जिलाधिकारी ने सभी लोगों से अपील की है कि कर्फ्यू के दौरान सभी लोग अपने घरों में रहें। कर्फ्यू का उल्लंघन न करें। अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जायेगी। कहा कि कोरोना चेन को तोडऩे के लिए सभी लोग प्रशासन का सहयोग दें। केवल अति आवश्यक कार्य से ही घरों से बाहर निकलें। अन्यथ घरों में ही रहें।