धोखाधड़ी और गबन के मामले में अभियुक्त की याचिका ख़ारिज

अल्मोड़ा। जिला सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने धोखाधड़ी और गबन के एक मामले में आरोपी नवीन चंद्र पुत्र मोहन राम, निवासी भतौड़ा भतौड़ा तहसील व जिला बागेश्वर की जमानत याचिका खारिज की।

अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि वादी विजय सिंह ने 13 अक्तूबर 2021 को अल्मोड़ा कोतवाली में धोखाधड़ी और गबन के एक मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमें अलग-अलग एटीएम में कैश लोडिंग के दौरान लाखों का गबन किया गया था। जिस संबंध में पुलिस मुकदमा दर्ज जांच शुरू कर दी थी। मामले में पुलिस ने नवीन चंद्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की। जिसका अभियोजन की ओर से घोर विरोध किया गया। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य का परिशीलन कर न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज की।

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