दन्या के चर्चित भुवन जोशी हत्याकांड के अभियुक्त की जमानत अर्जी न्यायालय ने की ख़ारिज
अल्मोड़ा। मारपीट व हत्या के प्रयास के एक मामले में सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत में अभियुक्त गोपाल सिंह पुत्र दीवान सिंह निवासी ग्राम भूरारानी दुर्गा कॉलोनी रुद्रपुर जनपद उधमसिंहनगर हाल पता ग्राम आरा सल्फड़ थाना दन्या जनपद अल्मोड़ा द्वारा धारा-323, 504, 506, 147, 149 एवं 304 ता हि के तहत अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपनी जमानत हेतु जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की गयी।
जिस पर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा ने न्यायालय को बताया कि वादी मुकदमा गोविन्द जोशी द्वारा दिनांक 29-04-2021 को थाना दन्या तहसील भनोली जिला अल्मोड़ा में एक लिखित तहरीर इस आशय से दी कि अभियुक्त द्वारा मेरे भाई भुवन जोशी के साथ की गयी मारपीट से आई चोटों के कारण दूसरे दिन उसकी मृत्यु हो गयी तथा अभियुक्त पक्ष के द्वारा मारपीट का वीडियो वायरल है तथा गवाह नन्दन सिंह आदि द्वारा वीडियो में मारपीट करने वाले अभियुक्त उपरोक्त की पहचान की गयी है तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी भुवन जोशी की मृत्यु उसके सिर में आई चोटों के कारण हुई है तथा अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा का भाई भुवन जोशी के साथ जानबूझकर मारपीट कर उसकी हत्या कर जघन्य अपराध कारित किया गया है यदि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है तो अभियुक्त अभियोजन साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर प्रभावित कर सकता है और अभियुक्त के फरार होने का अन्देशा बना हुआ है। न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुनने व पत्रावली का परिशीलन कर अभियुक्त की जमानत प्रार्थना पत्र आज 4 अगस्त को खारिज की गई।