कोविड-19 से बचाव व विधिक अधिकारों की जानकारी के लिए आयोजित किए जा रहे जागरूकता शिविर

राष्ट्रीय लोक अदालत 11 सितम्बर को

आरएनएस ब्यूरो सोलन।  जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोलन द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान सोलन जिला की विभिन्न ग्राम पंचायतों में डिजिटल माध्यम से व विभिन्न क्षेत्रों में स्वयं पहुंचकर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किए जा रहे हैं ताकि लोगों को उनके घर-द्वार पर ही कानूनी जानकारी प्रदान की जा सके। यह जानकारी जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी सोलन कपिल शर्मा ने दी।
उन्होंने कहा कि जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण सोलन द्वारा अगस्त माह के दौरान कुनिहार विकास खण्ड की ग्राम पंचायत चण्डी, हनुमान बड़ोग, घनागुघाट, बनोह खरड़हट्टी, पारनू, मान, सेवड़ा चण्डी, बखालग तथा हाटकोट में लोगों को कानूनी अधिकारों की जानकारी प्रदान की गई।  लोगों को बताया गया कि लोक अदालत व मध्यस्थता के माध्यम से आपसी झगड़ों का निपटारा किया जा सकता है। लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता, वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार, नालसा योजना तथा पीड़ित प्रतिकर योजना के बारे में जानकारी प्रदान की गई। लोगों को कोविड-19 नियमों का पालन करने के बारे में जागरूक किया गया। लोगों को बताया गया कि वे कोविड-19 से बचाव के लिए अपना टीकाकरण अवश्य करवाएं तथा अन्य को भी टीकाकरण के लिए प्रेरित करें।
जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव ने कहा कि धर्मपुर विकास खण्ड के तहत ग्राम पंचायत जाडला, चामत भड़ेच, देलगी, बोहली, सन्होल, सोलन विकास खण्ड की ग्राम पंचायत ओच्छघाट, नौणी मझगांव, जाबल जमरोट तथा कण्डाघाट विकास खण्ड की ग्राम पंचायत झाजा मंे लोगों को बताया गया कि कोविड-19 का खतरा अभी टला नहीं है और ऐसे में आवश्यक है कि लोग सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनें, उचित सोशल डिस्टेन्सिग नियम का पालन करें तथा बार-बार अपने हाथ साबुन अथवा एल्कोहल युक्त सेनिटाइजर से साफ करते रहें।
कपिल शर्मा ने कहा कि इस अवधि में बाल आश्रम अर्की, ओपन शेल्टर होम कथेड़, शांति निकेतन आश्रम सुबाथू में बालक-बालिकाओं को डिजिटल माध्यम से कोविड-19 से बचाव तथा नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई। बच्चों को उनके मौलिक अधिकारों के बारे में भी बताया गया। बच्चों को मौलिक अधिकारों, बाल मजदूरी के बारे में भी जानकारी प्रदान की गई।
उन्होंने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से लोगों को 11 सितम्बर, 2021 को आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के विषय में भी जानकारी प्रदान की गई।
जिला कारागार सोलन में कैदियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया तथा कोविड-19 से बचाव के लिए आवश्यक मानक परिचालन प्रक्रिया के पालन का आग्रह किया गया। जेल अधिकारियों को उनके कर्तव्य व कैदियों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बारे में अवगत करवाया गया।
माह के दौरान जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा ग्राम पंचायत ओच्छघाट के गांव नंदल नगाली में आयोजित पौधरोपण कार्यक्रम में 100 से अधिक फलदार पौधे रोपित किए गए।
उन्होंने कहा कि माह के दौरान जिला निगरानी समिति के सदस्यों एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित डिजिटल एवं अन्य शिविरों के माध्यम से लोगों को कोविड-19 से बचाव के लिए टीकाकरण करवाने के लिए प्रेरित किया गया तथा उन्हें कोरोना संक्रमण से बचाव के विषय में जानकारी प्रदान की गई। कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कुछ क्षेत्रों में न्यायिक दण्डाधिकारी स्वयं उपस्थित रहे।
कपिल शर्मा ने कहा कि जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा धर्मपुर विकास खण्ड की ग्राम पंचायत दाड़वां, चण्डी, नाहरी तथा कण्डाघाट विकास खण्ड की ग्राम पंचायत सायरी में बच्चों को मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों, साइबर अपराध, बाल मजदूरी तथ संविधान प्रस्तावना की जानकारी प्रदान की गई।