कांस्टेबल भर्ती के उत्तरों पर पुर्नविचार करे आयोग

हल्द्वानी। हाईकोर्ट ने पुलिस व पीएसी कांस्टेबल की पदोन्नति भर्ती परीक्षा को चुनौती देती याचिका को निस्तारित करते हुए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को याचिकाकर्ताओं द्वारा दिए गए उत्तर पर पुनर्विचार करने को कहा है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई। मामले के अनुसार उत्तराखंड राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 21 फरवरी 2021 को पुलिस कॉस्टेबल से एसआई व पीएसी कॉस्टेबल से प्लाटून कमांडर पद पर पदोन्नति के लिए परीक्षा आयोजित की थी। जिसकी उत्तर कुंजी जारी होने के बाद पांच उम्मीदवारों ने चार प्रश्नों पर आपत्ति जताई थी। उनका कहना था कि सही उत्तर देने के बावजूद आयोग द्वारा उन्हें गलत ठहराया गया। उन्होंने आयोग के उत्तर को गलत बताया था। कांस्टेबल आशीष त्यागी, आनंद सिंह, शिव चंद्र सिंह, विपिन चंद्र व संदीप मंमगई ने इस मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। जिसके बाद हाईकोर्ट ने भर्ती परीक्षा के परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी थी। सोमवार को हाईकोर्ट ने इन याचिकाओं को निस्तारित करते हुए याचिका कर्ताओं द्वारा दिए गए उत्तर पर पुर्नविचार करने को कहा है।

Powered by myUpchar

error: Share this page as it is...!!!!
Exit mobile version