
देहरादून(आरएनएस)। दून शहर में चलने वाली सिटी संचालकों को न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। राज्य परिवहन अपीलीय न्यायधिकरण ने आरटीओ के बसों पर जुर्माना और परमिट सस्पेंड करने के आठ साल पुराने आदेश को खारिज कर दिया है। बस संचालकों ने कोर्ट के आदेश का स्वागत कर खुशी जताई है। स्टेज कैरिज परमिट वाली सिटी बसों के रूटों पर ठेका परमिट वाहनों के संचालन के विरोध में सिटी बस संचालकों ने वर्ष 2017 में पांच दिन की हड़ताल की थी। तत्कालिन आरटीओ ने हड़ताल में शामिल बसों पर धारा-86 की कार्रवाई कर दी थी। हड़ताल के दौरान आरटीओ कैंपस के अंदर जो बसें थी उन पर 5000 हजार रुपये जुर्माना या परमिट सस्पेंड और कैंपस से बाहर रहने वाली बसों पर 2500 रुपये या परमिट सस्पेंड की कार्रवाई की गई। सिटी बस संचालकों ने इस कार्रवाई को गलत करार दिया। पीड़ित सिटी बस मालिक अनुज कुमार चंदेल ने राज्य परिवहन अपीलीय न्यायधिकरण में याचिका दायर की। शिकायतकर्ता पक्ष के अधिवक्ता शिवा वर्मा ने बताया कि न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस कार्रवाई को गलत ठहराया है और आरटीओ के जुर्माने और सस्पेंशन के आदेश को खारिज कर दिया है।





