छेड़छाड़ के दोषी को पांच साल की सजा

रुड़की।  किशोरी से छेड़छाड़ के दोषी को फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई है। साथ ही साथ दस हजार रुपये का अर्थदंड भी भुगतना होगा। अर्थदंड न अदा करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। शासकीय अधिवक्ता विवेक कुश ने बताया कि कोतवाली गंगनहर में एक व्यक्ति ने तहरीर देकर बताया था कि 28 फरवरी 21 को 14 वर्षीय पुत्री अपने कमरे में अकेली थी। इस बीच पुत्री को कमरे में अकेला देखकर रोहित ने छेड़छाड़ की थी। पुत्री के शोर मचाने पर परिजन मौके पर पहुंचे थे। परिजनों ने पुत्री को रोहित के चंगुल से किसी तरह बचाया था। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रोहित को गिरफ्तार कर लिया था। कोर्ट में पेशी के बाद रोहित को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया था। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश मोहम्मद सुल्तान के समक्ष कई गवाह और सबूत पेश किए गए थे। कोर्ट में गवाहों और सबूतों के मद्देनजर रोहित पुत्र रामसिंह निवासी नई बस्ती रामनगर को दोषी पाया। कोर्ट ने रोहित को पांच साल की सजा सुनाई है। जबकि दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया भुगतने के आदेश दिए है। अर्थदंड न भुगतने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।