चीफ एजुकेशन ऑफिसर पौड़ी को कारण बताओ नोटिस
नैनीताल। हाईकोर्ट ने न्यायालय के पूर्व के आदेश का अनुपालन नहीं करने और तथ्यों को तोड़ मरोडक़र कर पेश करने के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ एजुकेशन ऑफिसर पौड़ी गढ़वाल मदन सिंह रावत के खिलाफ अवमानना के चार्ज फ्रेम करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने 11 अगस्त तक अपना जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई।
जनता इंटर कॉलेज जांगीधार पौड़ी गढ़वाल के प्रबंधक उत्तम सिंह नेगी ने हाइकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की। कहा पूर्व में कोर्ट ने चीफ एजुकेशन ऑफिसर पौड़ी गढ़वाल को आदेश दिए थे कि उनके प्रत्यावेदन को विधि अनुसार निस्तारित करें, लेकिन चीफ एजुकेशन ऑफिसर ने उनके प्रत्यावेदन को यह कह कर निरस्त कर दिया कि प्रबंध समिति के सदस्यों के चुनाव के लिए विज्ञप्ति शाह टाइम्स में निकाली गई थी, जो उनकी लिस्ट में नहीं है। उनकी लिस्ट में दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान, अमर उजाला और राष्ट्रीय सहारा अखबार थे।