भर्ती प्रक्रिया में कोर्ट ने मांगा राज्य सरकार व अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जवाब

नैनीताल। हाईकोर्ट ने यूकेएसएसएससी के नौ सौ से अधिक पदों पर चयन को निरस्त करने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार व उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ में हुई। अगली सुनवाई के लिए 17 फरवरी की‌ तिथि नियत की गई है।
मामले के अनुसार जगपाल सिंह व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है, कि आयोग की ओर से स्नातक स्तर पर समूह ग सहित अन्य पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया ‌था। 4 व 5 दिसंबर 2021 को परीक्षा हुई। और सात अप्रैल को परिणाम घोषित किया गया। इस परीक्षा में करीब डेढ़ लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। जिसमें से 916 पदों के लिए अ‌भ्यर्थियों का चयन हुआ। याचिका में कहा गया है, कि चयनित अभ्यर्थियों के चयन के बाद उनके सर्टिफिकेट का सत्यापन हुआ। इस मामले में पेपर लीक के बाद मुकदमा दर्ज हुआ और बाद में सभी नियुक्तियों को निरस्त कर दिया गया।