बैंक को 4.80 करोड़ रुपये चूना लगाने में एक को तीन साल की सजा
देहरादून। एटीएम मशीनों को हैक कर बैंक को कुल 4.80 करोड़ रुपये का चूना लगाने में एक आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए तीन साल कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर कुल दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। केस में कुल 15 आरोपी शामिल हैं। इनमें 14 के खिलाफ कोर्ट में ट्रायल जारी है। यूपी के कानपुर के गैंग ने यह कारनामा किया था। एसएसपी एसटीएफ आयुष अग्रवाल ने बताया कि साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में साल 2019 में द कुर्मांचल नगर सहकारी बैंक प्रधान कार्यालय नैनीताल के सचिव अक्षय कुमार साह ने केस दर्ज कराया। कहा कि शाखाओं के एटीएम से छेड़खानी कर बैंक को चूना लगाया गया। मामले में केस दर्ज कर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में जांच की गई। सीओ साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन अंकुश मिश्रा ने बताया कि फर्जीवाड़े में किशन कश्यप निवासी न्यू विमान नगर, थाना चकेरी, रविकांत यादव निवासी न्यू विमान नगर, थाना चकेरी, राहुल कन्नौजिया निवासी फ्रेंड्स कालोनी, चकेरी, जीतू यादव उर्फ आनन्द यादव निवासी टटियन जनाका, चकेरी, आशीष कुमार उर्फ अमन कुमार निवासी सैंगर चौराहा, चकेरी, रोहित कश्यप निवासी दुर्गानगर चकेरी, रवि कुमार निवासी रिलायंस ऑफिस के सामने अलीमपुर, चकेरी, शिवम तिवारी निवासी तुलसी नगर, श्यामनगर, चकेरी, कुलदीप पाल निवासी शिवपुरी, चकेरी, मोहित कुमार कन्नौजिया निवासी न्यू विमान नगर, चकेरी, प्रभात द्विवेदी निवासी नौबस्ता कॉलोनी, केडी कालोनी थाना नौबस्ता, जिला कानपुर, सत्यार्थ मिश्रा पुत्र देवेन्द्र कुमार निवासी वजीरगंज थाना देवकाली जिला फैजाबाद, निखिल चौबे निवासी सेक्टर 94, थाना गोविदंनगर, कानपुर, मनीष कुमार निवासी शिवपुरी, कच्ची बस्ती थाना चकेरी जनपद कानपुर और अनूप कुमार पुत्र सीताराम निवासी पटेलनगर थाना चकेरी जिला कानपुर को आरोपी बनाया गया। इनमें रवि कुमार को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम की कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई और दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।