बच्चे का हत्यारोपी लक्सर कोर्ट से बरी

रुड़की। एडीजे कोर्ट ने छह साल पहले लक्सर के मखियाली खुर्द गांव में 11 साल के बच्चे का अपहरण करने के बाद उसकी हत्या करने के मामले में मुख्य आरोपी को दोषमुक्त करार दिया है। आरोपी का नाबालिग बेटा भी इसी मुकदमे में सह आरोपी था। उसे किशोर न्यायालय ने पहले ही बरी कर दिया था।
22 नवंबर 2016 में लक्सर के मखियाली खुर्द निवासी हलीम का 11 साल का बेटा मुराद लापता हुआ था। पुलिस गुमशुदगी दर्ज कर जांच में जुटी थी। चार दिन बाद पुलिस के प्रशिक्षित कुत्ते की मदद से खेत में दबाकर छिपाया गया मुराद का शव मिला था। हलीम ने अज्ञात पर बेटे के अपहरण और हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। कई महीने के बाद भी पुलिस इसका खुलासा नहीं कर सकी। इस दौरान हलीम ने गांव के छह लोगों पर संदेह जताकर पुलिस को नई तहरीर दी। पुलिस ने इनसे भी पूछताछ की, पर मामला नहीं खुला। इसके बाद पुलिस ने सभी छह लोगों का नारको टेस्ट कराने की प्रक्रिया शुरू की। इनमें से चार ने सहमति देकर नारको टेस्ट कराया। टेस्ट में उनके हत्या में शामिल नहीं होने की पुष्टि हुई। बाकी के इंतजार व उसके नाबालिग बेटे की सहमति न होने ने उनका नारको टेस्ट नहीं हुआ।