अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत मिलेगा लोन

अल्मोड़ा। जिला समाज कल्याण अधिकारी आराधना त्रिपाठी ने बताया कि प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम, देहरादून के निर्देशों के क्रम में अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों को वित्तीय वर्ष 2025-26 में अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत बैंकों के माध्यम से वित्त पोषित करने हेतु 1 से 10 लाख रुपया तक जनपद का भौतिक लक्ष्य 06 निर्धारित किया गया है। जिसमें योजना लागत का 25 प्रतिशत अनुदान 15 प्रतिशत लाभार्थी अंश 60 प्रतिशत बैंक ऋण के रूप में होगी। उन्होंने बताया कि अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना के लिए अभ्यर्थी अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी एवं जैन) का हो। अभ्यर्थी की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र/शहरी क्षेत्र में ढाई लाख से अधिक न हो। अभ्यर्थी की उम्र 18 से 55 वर्ष तक हो। अभ्यर्थी जनपद का स्थाई निवासी हो। अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में किसी भी विभाग/बैंक का बकायेदार न हों। उन्होंने बताया कि ऋण लेने के इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र में जाति, आय, निवास, उम्र तथा दो फोटो सहित 27 मई तक अनिवार्य रूप से उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम विकास भवन, अल्मोड़ा कमरा न0 411 में जमा कर दें। इस तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों में विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा।