Skip to content

RNS INDIA NEWS

आपकी विश्वसनीय समाचार सेवा

Primary Menu
  • मुखपृष्ठ
  • अंतरराष्ट्रीय
  • राष्ट्रीय
  • राज्य
    • उत्तराखंड
      • अल्मोड़ा
      • उत्तरकाशी
      • ऊधम सिंह नगर
      • बागेश्वर
      • चम्पावत
      • नैनीताल
      • पिथौरागढ़
      • चमोली
      • देहरादून
      • पौड़ी
      • टिहरी
      • रुद्रप्रयाग
      • हरिद्वार
    • अरुणाचल
    • आंध्र प्रदेश
    • उत्तर प्रदेश
    • गुजरात
    • छत्तीसगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सोलन
    • दिल्ली
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • मणिपुर
    • राजस्थान
    • त्रिपुरा
  • अर्थ जगत
    • बाजार
  • खेल
  • विविध
    • संस्कृति
    • न्यायालय
    • रहन-सहन
    • मनोरंजन
      • बॉलीवुड
  • Contact Us
  • About Us
  • PRIVACY POLICY
Watch
  • Home
  • राष्ट्रीय
  • माता-पिता के जिंदा रहते बेटों का संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं : बॉम्बे हाईकोर्ट
  • न्यायालय
  • मुंबई
  • राष्ट्रीय

माता-पिता के जिंदा रहते बेटों का संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं : बॉम्बे हाईकोर्ट

RNS INDIA NEWS 21/03/2022
default featured image

मुंबई (आरएनएस)। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि जब तक माता-पिता जिंदा हैं, बेटों का संपत्ति पर कोई हक नहीं होगा। कोर्ट ने एक महिला की याचिका पर यह फैसला दिया है।
दरअसल, एक महिला अपने पति का इलाज कराने के लिए अपनी संपत्ति बेचना चाहती थी, लेकिन उसका बेटा मां को संपत्ति बेचने से रोक रहा था। इसके बाद उसकी मां ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता सोनिया खान के पक्ष में फैसला दिया।
याचिकाकर्ता सोनिया खान ने कहा था कि अपने पति की सभी संपत्ति की वह कानूनी अभिभावक बनना चाहती थी। याचिकाकर्ता का बेटा आसिफ खान उन्हें ऐसा करने से रोक रहा था। वह अपने पिता का फ्लैट बेचने के मां के फैसले के खिलाफ था, इसलिए उसने भी कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर दी।

आसिफ ने कहा था कि अपने पिता की पूरी संपत्ति का वह लीगल गार्जियन है। उसके माता-पिता के दो फ्लैट हैं। एक मां के नाम पर है और दूसरा पिता के नाम पर है। फ्लैट शेयर्ड हाउसहोल्ड की श्रेणी में आता है। ऐसे में फ्लैट पर उसका पूरा-पूरा हक है।
कोर्ट ने उसकी इन दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया। जस्टिस गौतम पटेल और जस्टिस माधव जामदार की बेंच ने अपने फैसले में कहा कि आसिफ यह साबित करने में विफल रहा कि उसने पिता की कभी परवाह की थी।

शेयर करें..

Post navigation

Previous: नाबालिग लडक़ी के अपहरण में 72 वर्षीय बुजुर्ग गिरफ्तार
Next: राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को एक सौ 83 करोड़ 52 लाख से अधिक टीके प्रदान

Related Post

default featured image
  • राष्ट्रीय

सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, पत्नी ने की बिना शर्त रिहाई की अपील

RNS INDIA NEWS 03/10/2025
default featured image
  • राष्ट्रीय

तिरुवन्नामलाई में 2 पुलिसकर्मियों पर 19 वर्षीय युवती से रेप का आरोप, निलंबित और गिरफ्तार

RNS INDIA NEWS 01/10/2025
WhatsApp Image 2025-10-01 at 21.24.39
  • राष्ट्रीय

आरएसएस के 100 साल पर प्रधानमंत्री मोदी जारी किया विशेष डाक टिकट और सिक्का

RNS INDIA NEWS 01/10/2025

यहाँ खोजें

Quick Links

  • About Us
  • Contact Us
  • PRIVACY POLICY

ताजा खबर

  • राशिफल 09 अक्टूबर
  • अगस्त्यमुनि बीडीसी की पहली बैठक में जमकर हंगामा
  • उद्यान विभाग ने लीलियम के उत्पादन से काश्तकारों की आय बढ़ाने की कवायद की शुरू
  • चूना भट्टा में कब्जे चिन्हित करने को पैमाइश के आदेश
  • यूकेएसएसएससी प्रतियोगी परीक्षा में गड़बड़ी की जांच को लेकर गठित एकल सदस्यीय आयोग ने देहरादून में किया जन संवाद
  • सर्वोदय इंटर कॉलेज जैंती में वन्य जीव संरक्षण पर निबंध प्रतियोगिता आयोजित

Copyright © rnsindianews.com | MoreNews by AF themes.