Skip to content

RNS INDIA NEWS

आपकी विश्वसनीय समाचार सेवा

Primary Menu
  • मुखपृष्ठ
  • अंतरराष्ट्रीय
  • राष्ट्रीय
  • राज्य
    • उत्तराखंड
      • अल्मोड़ा
      • उत्तरकाशी
      • ऊधम सिंह नगर
      • बागेश्वर
      • चम्पावत
      • नैनीताल
      • पिथौरागढ़
      • चमोली
      • देहरादून
      • पौड़ी
      • टिहरी
      • रुद्रप्रयाग
      • हरिद्वार
    • अरुणाचल
    • आंध्र प्रदेश
    • उत्तर प्रदेश
    • गुजरात
    • छत्तीसगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सोलन
    • दिल्ली
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • मणिपुर
    • राजस्थान
    • त्रिपुरा
  • अर्थ जगत
    • बाजार
  • खेल
  • विविध
    • संस्कृति
    • न्यायालय
    • रहन-सहन
    • मनोरंजन
      • बॉलीवुड
  • Contact Us
  • About Us
  • PRIVACY POLICY
Light/Dark Button
Watch
  • Home
  • राज्य
  • हिमाचल प्रदेश
  • सोलन
  • 27 अक्तूबर की सायं 6 बजे समाप्त होगा प्रचार अभियान
  • सोलन

27 अक्तूबर की सायं 6 बजे समाप्त होगा प्रचार अभियान

RNS INDIA NEWS 26/10/2021
rns featured image new

आरएनएस ब्यूरो सोलन।
भारत के निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 50-अर्की विधानसभा क्षेत्र में 30 अक्तूबर, 2021 को होने वाले उप निर्वाचन के दृष्टिगत प्रचार अभियान 27 अक्तूबर, 2021 की सांय 6.00 बजे समाप्त हो जाएगा। इस सम्बन्ध में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सोलन कृतिका कुलहरी ने भारत के निर्वाचन आयोग एवं हिमाचल प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप आदेश जारी किए हैं। 
इन आदेशों के अनुसार 50-अर्की निर्वाचन क्षेत्र में 27 अक्तूबर, 2021 की सांय 6.00 बजे से 30 अक्तूबर, 2021 की सांय 6.00 बजे अथवा मतदान की समाप्ति तक उन राजनीतिक कार्यकर्ताओं, पार्टी कार्यकर्ताओं, चुनाव अभियान में संलग्न कार्यकर्ताओं की उपस्थिति प्रतिबन्धित रहेगी जिन्हें चुनाव प्रचार के लिए अर्की विधानसभा क्षेत्र के बाहर से लाया गया है एवं जो इस विधानसभा क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं। ऐसे सभी व्यक्तियों को अर्की विधानसभा क्षेत्र से बाहर जाना होगा क्योंकि प्रचार अभियान समाप्त होने के उपरान्त क्षेत्र में उनकी उपस्थिति से स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है।
आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि मतदान केन्द्र की 100 मीटर की परिधि एवं मतदान केन्द्र के भीतर प्राधिकृत निर्वाचन एवं पुलिस कर्मियों के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को मोबाइल फोन, कोर्डलेस फोन, वायरलेस फोन अथवा ऐसे किसी भी उपकरण को साथ रखने अथवा प्रयोग करने की अनुमति नहीं होगी जिससे कि ध्वनि का प्रसार किया जा सकता हो। मतदान केन्द्र की 200 मीटर की परिधि में किसी भी राजनीतिक दल का बूथ स्थापित नहीं किया जा सकेगा।
आदेशों के अनुसार मतदान की समाप्ति के लिए निर्धारित समय से 72 घण्टे पूर्व से निर्वाचन क्षेत्र में लाउडस्पीकर के प्रयोग की अनुमति नहीं होगी।

शेयर करें..

Post navigation

Previous: अर्की निर्वाचन क्षेत्र में ‘ड्राई डे’ के सम्बन्ध में आदेश जारी
Next: दुकान में लगी आग, लाखों का सामान जलकर हुआ राख

Related Post

rns featured image new
  • राष्ट्रीय
  • सोलन
  • हिमाचल प्रदेश

शमशान घाट के प्रवेश द्वार पर नवजात कन्या को छोड़ गई कलयुगी मां

RNS INDIA NEWS 12/01/2025 0
rns featured image new
  • शिमला
  • सोलन
  • हिमाचल प्रदेश

ससुर ने दामाद को मात दे दी

RNS INDIA NEWS 08/12/2022 0
rns featured image new
  • सोलन
  • हिमाचल प्रदेश

इलाज के नाम पर तांत्रिक ने दो युवतियों से किया दुष्कर्म

RNS INDIA NEWS 22/03/2022 0

यहाँ खोजें

Quick Links

  • About Us
  • Contact Us
  • PRIVACY POLICY

ताजा खबर

  • राहुल गांधी का अल्मोड़ा दौरा चढ़ा मौसम की भेंट, जनसभा में पहुंचे समर्थकों के हाथ लगी मायूसी
  • राशिफल 04 जून
  • टहलने निकले अधेड़ की अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत
  • विश्व पर्यावरण दिवस पर चलेगा ‘स्वच्छ गांव, सुरक्षित जलवायु’ अभियान
  • छात्रसंघ पदाधिकारियों ने यूजेवीएनएल के ईई पर लगाया अभद्रता का आरोप
  • 15 जून तक चलेगा जल उत्सव पखवाड़ा, ग्राम स्तर पर होंगे जल संरक्षण कार्यक्रम
Copyright © rnsindianews.com | MoreNews by AF themes.