
बागेश्वर। 3 अगस्त 2020 को वादी ने थाना कपकोट में तहरीर दी थी कि उनकी नाबालिग भतीजी घर से बिना बताये कहीं चले गई है तथा उससे कोई सम्पर्क नहीं हो पा रहा है। वादी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना कपकोट में मु0अ0सं0-75/20 धारा- 365 भा0द0वि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया है। प्रकरण में संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक जनपद बागेश्वर द्वारा नाबालिग लड़की की तलाश हेतु थानाध्यक्ष कपकोट व टेक्निकल टीम को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। क्षेत्राधिकारी कपकोट के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष कपकोट द्वारा गुमशुदा की तलाश हेतु टीम गठित की गई। प्रकरण में पुलिस टीम एवं टेक्निकल टीम द्वारा लगातार गहन जांच की गई। टेक्निकल टीम द्वारा मामले के सम्बन्ध में दी गई महत्वपूर्ण सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने अथक प्रयासों के उपरान्त 7 जुलाई को नाबालिग गुमशुदा को आरोपी चन्दन सिंह गढ़िया के हल्द्वानी चोरगलिया में स्थित किराये के कमरे से सकुशल बरामद किया गया। नाबालिग लड़की द्वारा बताया गया कि आरोपी चन्दन सिंह गढ़िया उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया तथा उसके साथ दुराचार किया गया। अभियोग में आरोपी के खिलाफ धारा- 363/366 ‘ए‘ 376 (2)(ढ) भादवि व 5(ठ)/6 पोक्सो अधिनियम की बढोत्तरी की गई तथा आरोपी चन्दन सिंह गढ़िया उपरोक्त को गिरफ्तार कर 8 जुलाई को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
आरोपी का विवरणः- चन्दन सिंह गढ़िया पुत्र मादो सिंह निवासी- ग्राम- तोली, थाना- कपकोट उम्र- 26 वर्ष।
पुलिस टीम का विवरणः-
1- उपनिरीक्षक अविनाश मौर्य।
2- आरक्षी गोविन्द आर्या।
3- महिला आरक्षी हरदेश कौर।
