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  • हत्यारोपी की जमानत अर्जी न्यायालय ने की ख़ारिज
  • अल्मोड़ा

हत्यारोपी की जमानत अर्जी न्यायालय ने की ख़ारिज

RNS INDIA NEWS 02/07/2021
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अल्मोड़ा। हत्या के एक मामले में सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने अभियुक्त नारायण सिंह उर्फ नर सिंह निवासी ग्राम कलसीमा भवाली नैनीताल की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अभियुक्त ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया था।

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा ने न्यायालय को बताया कि वादी मुकदमा महेश लाल पुत्र स्व. पनी राम, निवासी ग्राम कलसीमा चौमू तहसील व जिला अल्मोड़ा द्वारा 25 अप्रैल को थाना लमगड़ा में एक लिखित तहरीर सौंपी। तहरीर में पीड़ित ने कहा कि उसका छोटा भाई गिरीश लाल 8 अप्रैल 2021 को गिरीश लाल पुत्र बसन्त राम, हीरा लाल, दया किशन खोलिया व नर सिंह के साथ अपने केस की तारीख में सुनवाई के लिए नैनीताल कोर्ट गया था और तारीख में उपस्थित होने के बाद उनके साथ ही वापस आया, लेकिन कपिलेश्वर मंदिर तक साथ पहुंचने के बाद से वादी का भाई का पता नहीं चल सका। पीड़ित की तहरीर के आधार पर एसआई संतोष कुमार देवरानी अपनी टीम के साथ 26 अप्रैल 2021 को सिमल्टी पहुंचे।

जहां गोपाल राम पुत्र स्व. पदी राम, निवासी सिमल्टी, अल्मोड़ा ने उन्हें बताया कि मौना ल्वेसाल को जाने वाली सड़क के बीच जंगल में एक शव बरामद हुआ पुलिस मौके पर पहुंची तो शव विक्षप्त नग्न अवस्था पड़ा मिला। जिसकी शिनाख्त गुमशुदा गिरीश चन्द्र के रूप में हुई। उक्त चारों अभियुक्तों से पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि मृतक गिरीश लाल की हत्या कर लाश को छिपाने व पहचान मिटाने के लिये फेंक देने की बात बताई तथा पुलिस विवेचक द्वारा नामजद अभियुक्त दया किशन खोलिया व हीरा लाल को पूछताछ हेतु थाना लमगड़ा लाकर पूछताछ की गयी तो अभियुक्त हीरा लाल के द्वारा अपने बयानों में बताया गया कि उसके साथ वर्ष 2019 में एक शादी में मृतक गिरीश लाल के साथ गिरीश लाल पुत्र बसन्त लाल द्वारा मारपीट की गयी थी और जिस सम्बन्ध में उसके द्वारा एक मुकदमा थाना भवाली जिला नैनीताल में पंजीकृत किया गया था जो नैनीताल कोर्ट में चल रहा था जिसमें राजीनामे की बात चल रही थी और राजीनामा इस शर्त पर होना था कि दोनों को दस दस हजार रूपये हर्जे खर्चे के रूप में देंगे। 8 अप्रैल 2021 को हीरा लाल, गिरीश लाल, मृतक गिरीश लाल, दया किशन खोलिया व नारायण सिंह उर्फ नर सिंह कपिलेश्वर से कुन्दन सिंह की टैक्सी बुक करके नैनीताल गये और राजीनामे के रूपये न देने के कारण राजीनामा नहीं हो पाया। वापसी में उन्होंने रास्ते से शराब खरीदी और कपिलेश्वर में सभी ने शराब पी और शराब पीने के बाद में आपस में लड़ाई झगड़ा होने पर अभियुक्त द्वारा मृतक गिरीश लाल की हत्या कर दी। शव की शिनाख्त मिटाने के लिये उसके कपड़े और जूते उतारकर जला दिये गये तथा लाश को नदी में ले जाकर रेत में दबा दिया और दिनांक 11-04-2021 की रात्रि में चारों अभियुक्तों हीरा लाल, गिरीश लाल, नर सिंह उर्फ नारायण सिंह व दया किशन खोलिया ने शव को नदी में जाकर रेत से निकालकर जंगल में छिपा दिया और मृतक गिरीश लाल की ढूंढ-खोज होने पर दिनांक 24-04-2021 की रात्रि में हीरा लाल, दया किशन खोलिया व गिरीश लाल पुत्र बसन्त लाल के द्वारा सड़े गले शव को जंगल से निकालकर मौना ल्वेशाल के जंगल में फेंक दिया गया। जिला शासकीय अधिवक्ता कैड़ा ने न्यायालय को बताया कि अभियुक्त द्वारा जानबूझकर उसकी हत्या कर जघन्य अपराध किया गया यदि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है तो अभियुक्त अभियोजन साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर प्रभावित कर सकता है और अभियुक्त के फरार होने का अन्देशा बना हुआ है। न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनकर अभियुक्त नारायण सिंह उर्फ नर सिंह, निवासी ग्राम कलसीमा, भवाली नैनीताल की जमानत प्रार्थना पत्र को बीती 30 जून को खारिज की गई।

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