Skip to content

RNS INDIA NEWS

आपकी विश्वसनीय समाचार सेवा

Primary Menu
  • मुखपृष्ठ
  • अंतरराष्ट्रीय
  • राष्ट्रीय
  • राज्य
    • उत्तराखंड
      • अल्मोड़ा
      • उत्तरकाशी
      • ऊधम सिंह नगर
      • बागेश्वर
      • चम्पावत
      • नैनीताल
      • पिथौरागढ़
      • चमोली
      • देहरादून
      • पौड़ी
      • टिहरी
      • रुद्रप्रयाग
      • हरिद्वार
    • अरुणाचल
    • आंध्र प्रदेश
    • उत्तर प्रदेश
    • गुजरात
    • छत्तीसगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सोलन
    • दिल्ली
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • मणिपुर
    • राजस्थान
    • त्रिपुरा
  • अर्थ जगत
    • बाजार
  • खेल
  • विविध
    • संस्कृति
    • न्यायालय
    • रहन-सहन
    • मनोरंजन
      • बॉलीवुड
  • Contact Us
  • About Us
  • PRIVACY POLICY
Watch
  • Home
  • राज्य
  • उत्तराखंड
  • अल्मोड़ा
  • अल्मोड़ा: सायंकालीन कर्फ्यू का समय बदला, अब शाम 5 बजे से लागू होगा कर्फ्यू
  • अल्मोड़ा

अल्मोड़ा: सायंकालीन कर्फ्यू का समय बदला, अब शाम 5 बजे से लागू होगा कर्फ्यू

RNS INDIA NEWS 03/05/2021
Breaking badi khabar.jpg

अल्मोड़ा, 03 मई। कोविड संक्रमण की रोकथाम तथा इससे बचाव के दृष्टिगत जिला मजिस्ट्रेट नितिन सिंह भदौरिया ने पूर्व में जारी 21 अप्रैल, 2021 के आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए जनपद हेतु दशा-निर्देश पारित किये है। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि जरूरी एवं आवश्यक सेवा प्रदाता को छोड़ते हुए जनपद नगरीय एवं ग्रामीण के समस्त संस्थान प्रत्येक दिन 2:00 बजे बन्द किये जायेंगे। उन्होंने बताया कि सम्पूर्ण जनपद में रविवार को पूर्णतः कर्फ्यू रहेगा साथ ही सप्ताह के अन्य दिनों में सायं 5:00 बजे से प्रातः 5:00 बजे तक रात्रि कर्फ्यू रहेगा इस दौरान व्यक्तियों की आवाजाही पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगी।
    जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि जिन औद्योगिक संस्थानों में कई पारियों में कार्य होता है, उनके कर्मचारियों हेतु, राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर आपातकालीन परिचालन हेतु व्यक्तियों और सामानों की आवाजाही, मालवाहक वाहनों की यात्रा और उतार-चढ़ाव में कार्यरत् व्यक्तियों, बसों से उतरने के बाद अपने गंतव्य के लिए जाने वाले यात्री, शादी और सम्बन्धित समारोहों के लिए बैंकट हाॅल/सामुदायिक हाॅल और विवाह समारोहों से सम्बन्धित व्यक्तियों/वाहनों की आवाजाही हेतु निर्धारित समय में प्रतिबन्धों से छूट प्रदान की गयी है। 

    जिला मजिस्ट्रेट ने जनपद के समस्त निवासियों, पर्यटकों द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर एवं कार्य स्थलों पर अनिवार्य रूप से मास्क पहनना व शारीरिक दूरी का कड़ाई से पालन करने की अपील भी की है। उन्होंने कहा कि उक्त आदेशों के उल्लघंन करने पर सम्बन्धित व्यक्तियों के विरूद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 एवं भारतीय दण्ड संहिता व अन्य अधिनियमों की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

शेयर करें..

Post navigation

Previous: केकेआर के दो खिलाड़ी मिले कोरोना संक्रमित, आरसीबी के साथ आज होने वाला मैच रद्द
Next: भारी बारिश व ओलावृष्टि से भारी नुकसान, बाईक बही

Related Post

default featured image
  • अल्मोड़ा

श्रद्धालुओं की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा : आईजी कुमाऊँ रिद्धिम अग्रवाल

RNS INDIA NEWS 03/10/2025
default featured image
  • अल्मोड़ा

अल्मोड़ा में सहकारिता मेले का शुभारंभ, स्वदेशी उत्पादों को मिलेगा बढ़ावा

RNS INDIA NEWS 03/10/2025
WhatsApp Image 2025-10-03 at 16.49.45_11zon
  • अल्मोड़ा

विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में 51वां कृषि विज्ञान मेला आयोजित

RNS INDIA NEWS 03/10/2025

यहाँ खोजें

Quick Links

  • About Us
  • Contact Us
  • PRIVACY POLICY

ताजा खबर

  • राशिफल 04 अक्टूबर
  • स्कूटी सवार महिला के कान से कुंडल छीनने का आरोपी धरा
  • शिक्षा मंत्री ने अंक सुधार परीक्षा में सफल छात्रों को दी बधाई
  • सिंचाई विभाग के पेंशनर्स एरियर भुगतान को लेकर धरने पर बैठे
  • राज्य स्थापना दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में जनसामान्य की भागीदारी सुनिश्चित करें:  सीएम
  • वासुकीताल ट्रेक से भटके युवक को रेस्क्यू टीम ने सकुशल निकाला

Copyright © rnsindianews.com | MoreNews by AF themes.