
विकासनगर(आरएनएस)। न्यायिक मजिस्ट्रेट विकासनगर की अदालत ने चेक बाउंस के मामले में आरोपी राजेंद्र सिंह रावत को दोषी करार देते हुए एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 24.20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसमें से 24 लाख रुपये परिवादिनी रेखा को मुआवजे के रूप में देने के आदेश दिए गए हैं।मामला वर्ष 2018 का है। परिवादिनी के अनुसार रोजगार के लिए दुकान लेने को लेकर राजेंद्र सिंह रावत से 22 लाख रुपये में सौदा तय हुआ था। 31 जुलाई 2018 को हुए अनुबंध के तहत परिवादिनी ने 15 लाख रुपये नकद और तीन लाख रुपये चेक के माध्यम से दिए थे। दुकान की बिक्री का पंजीकरण 31 जुलाई 2020 तक किया जाना तय था। तय अवधि तक बिक्री विलेख नहीं होने पर आरोपी को 18 लाख रुपये ब्याज सहित वापस करने थे। इसके एवज में आरोपी ने 5.50-5.50 लाख रुपये के चार चेक दिए थे। आरोप है कि तय समय पर बिक्री विलेख नहीं होने पर रकम वापस मांगी गई, लेकिन आरोपी टालमटोल करने लगा। 30 सितंबर 2020 को रकम मांगने पर कथित रूप से गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी भी दी गई।
