
हरिद्वार(आरएनएस। शराब पीने के लिए रुपये देने से मना करने पर एक युवक को बेरहमी से पीटा गया, उससे नकदी लूटी गई, लोहे की रॉड से सिर पर जानलेवा वार किया गया, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज नहीं किया। पीड़ित को मजबूर होकर कोर्ट की शरण लेनी पड़ी, तब जाकर सोमवार को कोर्ट के आदेश पर ज्वालापुर कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज किया। अहबाबनगर कड़च्छ ज्वालापुर निवासी 27 वर्षीय शाकिम खान के अनुसार, 19 सितंबर की रात करीब साढ़े नौ बजे वह अपने घर से पुल जटवाड़ा की ओर जा रहा था। जैसे ही वह धीरवाली ज्वालापुर स्थित बैरियर नंबर पांच के पास पहुंचा, वहां पहले से मौजूद सागर और राजन पुत्र महेंद्र, अनिकेत उर्फ खजला पुत्र नाथी, प्रदीप और उनके दो साथियों ने उसे घेर लिया। गाली-गलौज करते हुए आरोपियों ने शराब पीने के लिए पांच हजार रुपये मांगे। शाकिम के इनकार करने पर जबरन उसकी जेब से दो हजार रुपये निकाल लिए। विरोध करने पर सभी आरोपी एक साथ उस पर टूट पड़े। पंच, कड़े और लोहे की रॉड से बेरहमी से मारपीट की गई। जान से मारने की नीयत से सिर पर रॉड से वार किया, जिससे सिर फट गया और वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद भी लात-घूंसे बरसाए गए। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, तब आरोपी फरार हो गए। शाकिम के सिर में गंभीर चोट आई, कई टांके लगे। उसी रात उसका सरकारी अस्पताल में मेडिकल कराया गया और वह पूरी रात इमरजेंसी में भर्ती रहा। अगले दिन जब वह थाना ज्वालापुर में रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचा तो आरोप है कि पुलिस ने टालमटोल की। अंततः पीड़ित ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इंस्पेक्टर कुंदन सिंह राणा ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

