
अल्मोड़ा। सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय में विधि विभाग सहित विभिन्न विभागों में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पर उच्च न्यायालय नैनीताल ने रोक लगा दी है। विश्वविद्यालय द्वारा 26 नवंबर 2025 को जारी विज्ञप्ति के आधार पर 4 और 5 दिसंबर को साक्षात्कार निर्धारित किए गए थे। विधि विभाग के साक्षात्कार 4 दिसंबर को कुलसचिव कार्यालय में हुए, किन्तु इन्हीं पर हाई कोर्ट ने स्थगन आदेश जारी कर दिया। यह रोक डॉ. प्रियंका द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान लगी। याचिका में आरोप लगाया गया कि उनकी याचिका विचाराधीन रहते हुए विश्वविद्यालय ने विधि विभाग में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी कर दिया। डॉ. प्रियंका ने न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर साक्षात्कार प्रक्रिया पर रोक की मांग की, जिसे न्यायालय ने स्वीकार करते हुए 4 दिसंबर को नियुक्तियों और साक्षात्कार पर रोक लगा दी। मामले की अगली सुनवाई 8 दिसंबर के लिए निर्धारित की गई है।

