Skip to content

RNS INDIA NEWS

आपकी विश्वसनीय समाचार सेवा

Primary Menu
  • मुखपृष्ठ
  • अंतरराष्ट्रीय
  • राष्ट्रीय
  • राज्य
    • उत्तराखंड
      • अल्मोड़ा
      • उत्तरकाशी
      • ऊधम सिंह नगर
      • बागेश्वर
      • चम्पावत
      • नैनीताल
      • पिथौरागढ़
      • चमोली
      • देहरादून
      • पौड़ी
      • टिहरी
      • रुद्रप्रयाग
      • हरिद्वार
    • अरुणाचल
    • आंध्र प्रदेश
    • उत्तर प्रदेश
    • गुजरात
    • छत्तीसगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सोलन
    • दिल्ली
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • मणिपुर
    • राजस्थान
    • त्रिपुरा
  • अर्थ जगत
    • बाजार
  • खेल
  • विविध
    • संस्कृति
    • न्यायालय
    • रहन-सहन
    • मनोरंजन
      • बॉलीवुड
  • Contact Us
  • About Us
  • PRIVACY POLICY
Light/Dark Button
Watch
  • Home
  • राज्य
  • उत्तराखंड
  • पौड़ी
  • दुराचार के दोषी को 10 साल का सश्रम कारावास
  • पौड़ी

दुराचार के दोषी को 10 साल का सश्रम कारावास

RNS INDIA NEWS 03/12/2025
default featured image

पौड़ी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश पौड़ी की अदालत ने दुराचार के आरोपी को दस साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दो हजार का अर्थदंड भी लगाया है। अदालत ने पीड़िता को राज्य सरकार से दो लाख की प्रतिकर के तौर पर देने के भी आदेश दिए हैं। सतपुली क्षेत्र के एक गांव के इस मामले में 19 दिसंबर 2022 को आरोपी के विरुद्ध पट्टी लंगूरवल्ला-2 में रिपोर्ट दर्ज हुई थी। जिला अशासकीय अधिवक्ता प्रदीप भट्ट ने बताया कि 18 दिसंबर 2022 की रात को आरोपी उस वक्त पीड़िता के घर का दरवाजा खोलकर घुसा जब वह सो रही थी। आरोपी ने पीड़िता के साथ जबरदस्ती की। उसने शोर मचाया तो उसका मुंह दबा दिया और उसके हाथों को दबाकर पकड़कर उसके साथ जबरन दुराचार किया। जिस पर पीड़िता बहुत डर गई। पति भी काम पर घर से बाहर गए हुए थे। रात होने की वजह से वह कहीं बाहर नहीं गई। सुबह उसके पति जब घर पर आए तब उसने सारी बात उन्हें बताई। पीड़िता को आरोपी से जान माल का खतरा भी है। बताया कि पीड़िता अपने पति के साथ राजस्व पुलिस चौकी पर गई और उसने आरोपी के विरुद्ध तहरीर दी। जिसमें उसने अपने साथ हुई इस घटना के बारे में बताया। तहरीर के आधार पर राजस्व उपनिरीक्षक अमित नेगी ने 19 दिसंबर को पट्टी लंगूरवल्ला में आरोपी के विरुद्ध आईपीसी की धारा 376 के तहत मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज होने के बाद पीड़िता के मजिस्ट्रेटी बयान दर्ज किए गए। साथ ही पीडि़ता का कोटद्वार में मेडिकल भी करवाया गया। आरोपी को 28 दिसंबर को गिफ्तार किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश पौड़ी धर्म सिंह की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को दुराचार का दोषी पाया। कोर्ट ने दोषी को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई साथ ही उस पर दो हजार का अर्थदंड भी ठोका। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अर्थदंड न देने की दशा में 1 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अदालत ने राज्य सरकार भी पीड़िता को 2 लाख प्रतिकर देने के आदेश दिए। अभियोजन की ओर से कुल 8 गवाह प्रस्तुत किए गए थे।

शेयर करें..

Post navigation

Previous: विश्व दिव्यांग दिवस पर तीन दक्ष दिव्यांगजन राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित
Next: भालू और गुलदार से सुरक्षा के लिए वन कर्मियों को दिया प्रशिक्षण

Related Post

default featured image
  • पौड़ी

अधिकारियों के गैरहाजिर रहने पर जनप्रतिनिधियों में रोष

RNS INDIA NEWS 02/02/2026 0
default featured image
  • पौड़ी

शोभायात्रा में घुसी तेज रफ्तार कार, आठ घायल, एक की हालत गंभीर

RNS INDIA NEWS 02/02/2026 0
default featured image
  • पौड़ी

स्कूटी से घर लौट रहे व्यक्ति के पीछे दौड़ा गुलदार

RNS INDIA NEWS 01/02/2026 0

Your browser does not support the video tag.

यहाँ खोजें

Quick Links

  • About Us
  • Contact Us
  • PRIVACY POLICY

ताजा खबर

  • राशिफल 03 फरवरी
  • तीन उद्योगों को अंतिम नोटिस जारी, आवंटन निरस्त होगा
  • रोड कटिंग शर्तों का उल्लंघन, यूपीसीएल की अनुमति निरस्त
  • अंकिता भंडारी के लिए न्याय की मांग को लेकर किया प्रदर्शन
  • फीचर फिल्म ‘माँ सुरकण्डा’ का पोस्टर लोकार्पित
  • एक साल में ही उखड़ गया संग्राली मोटर मार्ग का डामर

Copyright © rnsindianews.com | MoreNews by AF themes.