

अल्मोड़ा। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशन तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अल्मोड़ा के अध्यक्ष श्रीकांत पांडे के मार्गदर्शन में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 (पॉश अधिनियम) पर कार्यशाला आयोजित की गई। यह कार्यक्रम गुरुवार को जिला न्यायालय सभागार में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अल्मोड़ा शचि शर्मा द्वारा संचालित किया गया। कार्यशाला में सचिव शचि शर्मा ने पॉश अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों की विस्तृत जानकारी उपस्थित महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के कर्मचारियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को दी। सत्र के दौरान महिलाओं के अधिकार, घरेलू हिंसा से संबंधित कानून, निःशुल्क विधिक सहायता के प्रावधान तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में भी जानकारी दी गई। साथ ही राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा तैयार पॉश अधिनियम की पुस्तक ‘आवाज़ उठाओ’ प्रतिभागियों को वितरित की गई। इस अवसर पर प्रतिभागियों को आगामी 13 दिसंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में भी अवगत कराया गया तथा जन-जागरूकता के लिए पंपलेट वितरित किए गए।

