
देहरादून। राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखण्ड ने घोषणा की है कि राज्य के सभी जनपदों (हरिद्वार को छोड़कर) में त्रिस्तरीय पंचायतों के रिक्त पदों पर उपचुनाव कराए जाएंगे। आयोग द्वारा इसके लिए 11 नवम्बर को अधिसूचना जारी की जाएगी। यह उपचुनाव उन ग्राम पंचायत सदस्य, प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य तथा जिला पंचायत सदस्य पदों के लिए होंगे जो विभिन्न कारणों से रिक्त हैं और जिन पर किसी न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं है। आयोग के अनुसार, सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत और सदस्य क्षेत्र पंचायत के प्रत्याशियों के नामांकन पत्र संबंधित विकास खंड मुख्यालयों पर उपलब्ध होंगे, जबकि सदस्य जिला पंचायत पद के प्रत्याशियों के नामांकन पत्र जिला पंचायत मुख्यालय अथवा जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्धारित स्थान पर खरीदे जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की बिक्री 11 से 13 नवम्बर तक कार्यालय समय में तथा 14 नवम्बर को अपराह्न 3 बजे तक की जाएगी। नामांकन पत्र संबंधित निर्वाचन अधिकारी या सहायक निर्वाचन अधिकारियों के समक्ष 13 और 14 नवम्बर को अपराह्न 5 बजे तक जमा किए जा सकेंगे। मतदान 20 नवम्बर 2025 को प्रातः 8 बजे से अपराह्न 5 बजे तक संपन्न होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि निर्वाचन प्रक्रिया को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संचालित किया जाए।






