पॉक्सो ऐक्ट को लेकर छात्रों को जागरूक किया
नई टिहरी(आरएनएस)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पहल पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान नई टिहरी में शिक्षकों की कार्यशाला में पोक्सो ऐक्ट सहित कई अहम कानूनों की जानकारी दी गई। कहा कि पोक्सो ऐक्ट 18 वर्ष तक के उम्र के बालक-बालिकाओं के संरक्षण के लिए बनाया गया है। प्राधिकरण के सचिव व सीनियर सिविल जज आलोक राम त्रिपाठी ने कहा कि कई बार किशोर बालक-बालिकाएं आपसी दोस्ती और प्रेम पे पड़कर लैंगिक गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं। जिससे उन्हें पोक्सो जैसे गंभीर कानून का सामना करना पड़ता है। इससे उनका भविष्य एवं जीवन खतरे में पड़ जाता है। सभी विद्यालयों को चाहिए कि वह छात्र-छात्राओं को इस कानून की जानकारी समय-समय पर देते रहें। मौके पर प्राधिकरण के रिटेनर अधिवक्ता राजपाल सिंह मियां, बाल कल्याण समिति के सदस्य महीपाल सिंह नेगी, प्राचार्य हेमलता भट्ट आदि मौजूद रहे।