Skip to content

RNS INDIA NEWS

आपकी विश्वसनीय समाचार सेवा

Primary Menu
  • मुखपृष्ठ
  • अंतरराष्ट्रीय
  • राष्ट्रीय
  • राज्य
    • उत्तराखंड
      • अल्मोड़ा
      • उत्तरकाशी
      • ऊधम सिंह नगर
      • बागेश्वर
      • चम्पावत
      • नैनीताल
      • पिथौरागढ़
      • चमोली
      • देहरादून
      • पौड़ी
      • टिहरी
      • रुद्रप्रयाग
      • हरिद्वार
    • अरुणाचल
    • आंध्र प्रदेश
    • उत्तर प्रदेश
    • गुजरात
    • छत्तीसगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सोलन
    • दिल्ली
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • मणिपुर
    • राजस्थान
    • त्रिपुरा
  • अर्थ जगत
    • बाजार
  • खेल
  • विविध
    • संस्कृति
    • न्यायालय
    • रहन-सहन
    • मनोरंजन
      • बॉलीवुड
  • Contact Us
  • About Us
  • PRIVACY POLICY
Watch
  • Home
  • राष्ट्रीय
  • केन्द्रीय सडक़ परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय ने वाहन संबंधी दस्तावेजों की वैधता 31 मार्च तक बढ़ाई
  • राष्ट्रीय

केन्द्रीय सडक़ परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय ने वाहन संबंधी दस्तावेजों की वैधता 31 मार्च तक बढ़ाई

RNS INDIA NEWS 27/12/2020
default featured image

नई दिल्ली (आरएनएस)। कोविड-19 के प्रसार को रोकने की आवश्यकता को देखते हुए केन्द्रीय सडक़ परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय ने डीएल, आरसी परमिट आदि जैसे वाहन संबंधी दस्तावेजों की वैधता 31 मार्च, 2021 तक बढ़ा दी है। मंत्रालय ने आज इस संबंध में राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों को एक परामर्शी जारी की है।
सडक़ परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय ने इससे पूर्व मोटर वाहन अधिनियम, 1988 तथा केन्द्रीय मोटर वाहन नियमों, 1989 से संबंधित दस्तावेजों की वैधता के विस्तार के संबंध में 30 मार्च, 2020, 9 जून, 2020 तथा 24 अगस्त, 2020 को परामर्शी जारी की थी। सुझाव दिया गया था कि फिटनेस, परमिट (सभी प्रकारों के), लाइसेंस, पंजीकरण या किसी और संबंधित दस्तावेज की प्रमाणिकता 31 दिसम्बर, 2020 तक वैध समझी जाए।
परामर्शी में कहा गया है, ‘‘कोविड-19 के प्रसार को रोकने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए परामर्श दिया जाता है कि उपरोक्त उल्लेखित सभी दस्तावेजों की प्रमाणिकता 31 मार्च, 2021 तक वैध समझी जाए। इसमें वे सभी दस्तावेज शामिल हैं जिनकी वैधता 1 फरवरी, 2020 को समाप्त हो गई है या 31 मार्च, 2021 तक समाप्त हो जाएगी।’’
इसमें यह भी कहा गया है, ‘‘प्रवर्तन प्राधिकारियों को ऐसे दस्तावेजों को 31 मार्च, 2021 तक वैध मानने का परामर्श दिया गया है। यह नागरिकों की सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखते हुए परिवहन संबंधित सेवाओं का लाभ उठाने में सहायता करेगा।’’
केन्द्रीय मंत्रालय ने कहा कि सभी राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों से इस परामर्शी को मूल भावना के साथ कार्यान्वित करने का आग्रह किया गया है जिससे कि नागरिक, ट्रांसपोर्टर तथा विभिन्न अन्य संगठन, जो कोविड महामारी के दौरान इस कठिन समय में प्रचालन कर रहे हैं, को कोई परेशानी न हो और उन्हें दिक्कतों का सामना न करना पड़े।

शेयर करें..

Post navigation

Previous: कोरोना के टीकाकरण का अभियान 29 दिसंबर से
Next: अब कोविड-19 के 6 महीने बाद दैनिक नए मामले गिरकर 18,732 पर आए

Related Post

default featured image
  • राष्ट्रीय

सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, पत्नी ने की बिना शर्त रिहाई की अपील

RNS INDIA NEWS 03/10/2025
default featured image
  • राष्ट्रीय

तिरुवन्नामलाई में 2 पुलिसकर्मियों पर 19 वर्षीय युवती से रेप का आरोप, निलंबित और गिरफ्तार

RNS INDIA NEWS 01/10/2025
WhatsApp Image 2025-10-01 at 21.24.39
  • राष्ट्रीय

आरएसएस के 100 साल पर प्रधानमंत्री मोदी जारी किया विशेष डाक टिकट और सिक्का

RNS INDIA NEWS 01/10/2025

यहाँ खोजें

Quick Links

  • About Us
  • Contact Us
  • PRIVACY POLICY

ताजा खबर

  • राशिफल 06 अक्टूबर
  • नगर निगम ने बाजार में अभियान चलाकर हटाया अतिक्रमण
  • हरबर्टपुर में जाम ने बढ़ाई लोगों की परेशानी
  • चेक बाउंस के दो मामलों में व्यापारी को एक साल का कारावास
  • भारी वर्षा की सम्भावना को देखते हुए उच्च हिमालयी क्षेत्रों में ट्रेकिंग पर रोक
  • शिक्षा में त्रिस्तरीय कैडर के लिए शिक्षकों के सुझावों को भी किया जाए शामिल

Copyright © rnsindianews.com | MoreNews by AF themes.