सड़क हादसे का आरोपी साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त
काशीपुर। एसीजे प्रथम की अदालत ने सड़क हादसे के आरोपी को दोषमुक्त कर दिया है। ग्राम रायपुर खुर्द निवासी कश्मीर सिंह ने 20 जुलाई 2016 को कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका पुत्र गुरवीर सिंह व भतीजा मंदीप पुत्र सुखदेव सिंह बाइक पर कुंडेश्वरी से अपने घर आ रहे थे। आरटीओ ऑफिस के पास पीछे से आए ट्रक ने लापरवाही से वाहन चलाकर उनके पुत्र की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए और मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हो गई। दोनों को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। गंभीर रूप से घायल गुरवीर सिंह को मुरादाबाद रेफर किया गया। पुलिस ने ट्रक चालक मशकूर अली पुत्र हशमत अली के खिलाफ कोर्ट में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। केस की सुनवाई एसीजे प्रथम दीप्ति पंत की अदालत में हुई। बचाव पक्ष की ओर से पैरवी अधिवक्ता समर्थ विक्रम ने की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी ट्रक चालक को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।